

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र(ओं) में विद्युत प्रणाली के समेकित संचालन की सुविधा के लिए क्षेत्रीय विद्युत समितियाँ (RPCs) गठित की गई हैं। RPC का सचिवालय सदस्य सचिव द्वारा नेतृत्व किया जाता है, जिन्हें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा नियुक्त किया जाता है, साथ ही RPC सचिवालय के अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं।
क्षेत्र में एकीकृत ग्रिड की स्थिरता और सुचारू संचालन तथा विद्युत प्रणाली के संचालन में अर्थव्यवस्था एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए। ग्रिड प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संचालन विश्लेषण करना। राज्य-स्तरीय/क्षेत्रीय विद्युत स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना। मासिक आधार पर ट्रांसमिशन प्रणाली के बंद रहने की योजना तैयार करना।
भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2, उपधारा 55 के प्रावधान के अंतर्गत, प्रस्ताव संख्या F.No.23/1/2004-R&R दिनांक 25 मई, 2005 तथा उसके बाद किए गए संशोधनों दिनांक 29.11.2005 एवं 9 मई, 2008 के अनुसार, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (NERPC) की स्थापना की है।