विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2, उपधारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प एफ.सं. 23/1/2004-आर एंड आर दिनांक 25 मई 2005 के तहत, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) की स्थापना की है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं।
25 मई, 2005 के मूल संकल्प में बाद के संशोधनों को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा 29 नवंबर 2005 और 9 मई 2008 के संकल्पों के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
इसके अतिरिक्त, 3 दिसंबर 2021 के संकल्प एफ. संख्या 23/21/2021-आर एंड आर और भारत के राजपत्र में प्रकाशित 17 दिसंबर 2021 के शुद्धिपत्र के माध्यम से, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) की स्थापना की गई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। यह संकल्प 25 मई, 2005 के मूल संकल्प और 29 नवंबर 2005 तथा 9 मई 2008 के बाद के संशोधनों का स्थान लेता है।